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यौन शोषण मामले में बृजभूषण सिंह को बड़ी राहत, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने किया बरी

 Reported By: Atul Bhatia Written By: Amar Deep
 Published : Aug 03, 2026 10:48 am IST,  Updated : Aug 03, 2026 01:34 pm IST

महिला पहलवानों से यौन शोषण के आरोप के मामले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने WFI के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को बरी कर दिया है।

बृजभूषण सिंह को कोर्ट ने किया बरी।- India TV Hindi
बृजभूषण सिंह को कोर्ट ने किया बरी। Image Source : PTI

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को बड़ी राहत मिली है। सोमवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न के मामले में WFI के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह और WFI के पूर्व असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर को बरी कर दिया। यह मामला महिला पहलवानों द्वारा WFI प्रमुख के तौर पर बृजभूषण शरण सिंह के कार्यकाल के दौरान लगाए गए आरोपों से जुड़ा था। दिल्ली पुलिस ने 2023 में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें यौन उत्पीड़न, महिलाओं के खिलाफ हमला या आपराधिक बल का प्रयोग और आपराधिक धमकी जैसे अपराधों का आरोप लगाया गया था। तोमर को भी इस मामले में सह-आरोपी बनाया गया था।

बंद कमरे में हुई थी कार्यवाही

बता दें कि पिछले महीने, कोर्ट ने महिला पहलवानों के आरोपों से जुड़े मामले में फैसला सुनाने के लिए 3 अगस्त की तारीख तय की थी। कार्यवाही बंद कमरे में हुई थी। दोनों पक्षों की अंतिम दलीलें पूरी होने के बाद, एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (ACJM) अश्वनी पंवार ने अभियोजन और बचाव पक्ष की विस्तृत दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने वकीलों को दो सप्ताह के भीतर अपनी लिखित दलीलें दाखिल करने का भी निर्देश दिया है। आखिरी बहस के दौरान, सीनियर वकील रेबेका जॉन ने शिकायत करने वालों की तरफ से दलीलें पेश कीं, जबकि वकील राजीव मोहन की अगुवाई वाली डिफेंस टीम ने - जिसमें रेहान खान और ऋषभ भाटी भी शामिल थे - 30 जून को अपनी दलीलें पूरी कीं। 

महिला पहलवानों के प्रदर्शन के बाद दर्ज हुई एफआईआर

यह मामला दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज की गई उस FIR से जुड़ा है जो जंतर-मंतर पर महिला पहलवानों के विरोध-प्रदर्शन के बाद दर्ज की गई थी। इस प्रदर्शन में WFI प्रमुख के तौर पर बृजभूषण शरण सिंह के कार्यकाल के दौरान यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए गए थे। इससे पहले, दिल्ली पुलिस ने आरोपों की जांच पूरी करने के बाद 15 जून, 2023 को 1,500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी। चार्जशीट में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धाराओं 354, 354A, 354D और 506(1) के तहत प्रावधानों का ज़िक्र किया गया था।

कोर्ट ने इससे पहले ट्रायल की कार्यवाही के दौरान 12 मई को स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) के एक सदस्य का बयान और जांच अधिकारी का बयान दर्ज किया था। आरोपियों पर भारत और विदेश की महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए आरोपों के सिलसिले में मुकदमा चल रहा है; इन पहलवानों ने सिंह पर रेसलिंग फेडरेशन ऑफ़ इंडिया के प्रमुख के तौर पर उनके कार्यकाल के दौरान यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था।

'कोर्ट ने सम्मान के साथ बरी किया'

कोर्ट का फैसला आने के बाद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा, "पहले दिन, जब मेरा पहला बयान आया था, तो मैंने कहा था कि अगर कोई भी आरोप साबित होता है, तो मैं फांसी लगा लूंगा। आज कोर्ट ने मुझे सम्मान के साथ बरी कर दिया है। यह मेरे और मेरे लिए खुशी की बात है... आज खुशी का दिन है।"

बृजभूषण शरण सिंह का किया गया जोरदार स्वागत

महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट से बरी होने के बाद जब बृजभूषण शरण सिंह अपने घर पहुंचे, तो उन पर फूलों की पंखुड़ियां बरसाई गईं। समर्थकों ने पटाखे फोड़कर उनका स्वागत किया।

विनेश फोगाट ने क्या कहा?

बृजभूषण शरण के बरी होने पर, पूर्व ओलंपियन और कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट ने एक पोस्ट में कहा, "हमें सड़क पर उतरने और सत्ताधारी पार्टी के एक बाहुबली नेता के खिलाफ FIR दर्ज करवाने के लिए बहुत हिम्मत जुटानी पड़ी थी। सत्ता और अपने बाहुबल के दम पर बृजभूषण ने कई लड़कियों को डराकर उनके नाम वापस करवाए हैं। पर कई महिला पहलवान खड़ी रहीं और कोर्ट में बृजभूषण के खिलाफ लड़ाई लड़ती रहींष हमें इस बात का बहुत दुख है कि अदालत ने बृज भूषण शरण सिंह को महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन हिंसा के आरोपों में दोषी नहीं माना। शुरू दिन से ही सारा तंत्र, सरकार और ये सिस्टम बृजभूषण को बचाने के लिए लगा हुआ है। महिला पहलवानों ने अपने वकीलों को इस फैसले के खिलाफ अपील करने का निर्देश दे दिया है, और यह जल्द से जल्द की जाएगी। हमने उम्मीद नहीं छोड़ी है और पहलवान अपनी लड़ाई जारी रखेंगे।"

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